(पूर्ववर्ती-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)
में ठेकेदारों के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु नियम व शर्ते
1) भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निम्नानुसार अंकित निविदा मूल्य तक कार्य लेने हेतु अधिकृत हैं :-
श्रेणी | मूल्य |
---|---|
"ए" प्लस श्रेणी | कोई सीमा नहीं |
"ए" श्रेणी | ₹ 5.00 करोड़ तक |
"बी" श्रेणी | ₹ 2.00 करोड़ तक |
"सी" श्रेणी | ₹ 50.00 लाख तक |
"डी" श्रेणी | 25.00 लाख तक |
"ई" श्रेणी | ₹ 10.00 लाख तक |
2. निर्माण कार्यों हेतु कार्यास्थल पर संलग्न प्रारूप पत्र संख्या-1 के अनुसार तकनीकी स्टाफ उपलब्ध रखना होगा।
3. निर्माण कार्यों पर संलग्न प्रारूप पत्र संख्या-2 के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था फर्म / ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वंय वहन करना होगा। यदि मशीनरी स्थल पर नहीं लायी जाती है तो मशीनरी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा कार्यों की लागत की अधिकतम 0.1 प्रतिशत की धनराशि की कटौती की जा सकती है।
4. पूर्व पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों को नवीनीकरण हेतु उनके द्वारा विगत एक वर्ष में पूर्ण कराये गये कार्यों का विवरण एवं वर्तमान में कराये जा रहे कार्यों का विवरण सम्बन्धित निर्माण कार्यालय से प्रारूप पत्र संख्या 6 एवं 7 के अनुसार प्रपत्र पर तैयार करते हुये सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
5. यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत पंजीकृत फर्मा/ठेकेदारों द्वारा आचरण करन पर, जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब कराना, फिनिशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों / अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक अथवा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी को होगा।
6. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन का अर्थ पिता, माँ, भाई-बहन, चाचा-ताऊ, बेटी व पत्नी से है। यदि पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो फर्म/ठेकेदार का नाम काली सनी में दान लिया जायेगा।
7. निविदा शुल्क निम्न प्रकार अथवा भविष्य में संशोधन की स्थिति में तद्नुसार देय होगा :-
कार्य की अनुमानित लागत | निविदा मूल्य |
---|---|
₹2.00 लाख तक | ₹ 531/- |
₹2.50 लाख से ₹5.00 लाख तक | ₹ 826/- |
₹5.00 लाख से ₹ 10.00 लाख तक | ₹ 1,062/- |
₹10.00 लाख से ₹50.00 लाख तक | ₹ 1652/- |
₹50.00 लाख से ₹ 1.00 करोड़ तक | ₹ 2,360/- |
₹1.00 करोड़ से ₹ 2.00 करोड़ तक | ₹ 3,540/- |
₹ 2.00 करोड़ से ₹ 5.00 करोड़ तक | ₹ 5,310/- |
₹ 5.00 करोड़ से अधिक | ₹ 8,260/- |
08. हैसियत प्रमाण पत्र परिशिष्ट-4 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर संलग्न करना होगा अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से 06 माह की अवधि में जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। हैसियत प्रमाण-पत्र फर्म के नाम जारी होना चाहिये। पार्टनर / डायरेक्टर के नाम से जारी हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
09. आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र प्रारूप सं0-5 के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
10. भवन कार्यों के लिये पंजीकरण हेतु अनुभव प्रमाण पत्र आवासीय अथवा गैर आवासीय भवन निर्माण कार्यों जिसमें भवन कार्य हेतु नींव, दीवार, फ्लोरिंग, फिनिशिंग कार्य, चहारदीवारी निर्माण कार्य एवं भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य जो कि एक ही कार्यादेश एवं अनुबन्ध के अनुसार सम्पादित कराये गये हों, अनुमन्य होंगे।
11. विकास कार्यों हेतु मार्ग निर्माण कार्य, इण्टरलाकिंग कार्य, नाली निर्माण कार्य,सड़क / भवन मरम्मत कार्य का अनुभव मान्य होगा।
12. अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ कार्यादेश एवं अनुबन्ध की प्रति भी संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
13. पंजीकरण हेतु संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र में पूर्ण कराये गये कार्यों का विवरण प्रारूप सं०-6 पर भरकर स्वयं सत्यापित करते हुये देना होगा।
14. ए+ एवं ए श्रेणी में पंजीकरण हेतु फर्म/ठेकेदार / कम्पनी को पी०एफ० रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
15. यू०पी० स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० से सम्बंधित सभी कार्यदायी जैसे निविदा क्रय, अनुबन्ध एवं देयक आदि पर हस्तान्तरित सम्बंधित फर्म/ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई एक व्यक्ति ही करेगा, जिसका विवरण शपथ पत्र रु० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
16. पंजीकरण शुल्क संलग्न प्रारूप संख्या-3 के अनुसार यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० के नाम ड्राफ्ट द्वारा देय होगा। पंजीकरण एक वर्ष हेतु मान्य होगा। पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) है।
17. आवेदन पत्र के साथ वांछित अभिलेख न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी को होगा।
18. पंजीकरण / नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० रखता है।
19. पंजीकृत फर्म/ठेकेदार को यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० द्वारा भविष्य में भी समय-समय पर जारी किये गये आदेश मान्य होंगे।
20. क्षमता निर्धारण हेतु गत चार वर्षों में किये गये कार्यों के विवरण प्रारूप-6 एवं वर्क इन हैण्ड कार्यों का विवरण प्रारूप 7 के अनुसार देना होगा।
21. फर्मों/ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेंस शीट देना होगा।
22.क्र.सं. | श्रेणी | पंजीकरण हेतु संशोधित अर्हताओं का विवरण | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
राजकीय विभाग / राजकीय एजेन्सी / राज्य/केन्द्र सरकार एवं सार्वजनिक | (Hdfc/Axis Bank/ICICI Bank Only) द्वारा निर्गत। हैसियत प्रमाण पत्र डीएम/राष्ट्रीयकृत बैंक, शिड्यूल बैंक | तकनीकी स्टाफ | कार्य करने की क्षमता (बी०ओ० क्यू० लागत) | रजिस्ट्रेशन शुल्क | ||
उपक्रम के द्वारा प्रदत्त भवन/विकास कार्य पूर्ण किये जाने का निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | A+ | पिछले चार वर्षों में रू० 800.00 लाख का 80% का एक कार्य या 60% का दो कार्य या 40% का तीन कार्य | डीएम/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत रू० 300.00 लाख | 1 डिग्री + 2 डिप्लोमा (सिविल) + 1 डिप्लोमा (विद्युत) | कोई सीमा नहीं | 70,000.00 +GST |
2 | A | पिछले चार वर्षों में रू० 500.00 लाख का 80% का एक कार्य या 60% का दो कार्य | डीएम/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत रू0 150.00 लाख | 1 डिग्री (सिविल) +1 डिप्लोमा (सिविल) | 500.00 लाख | 45,000.00 +GST |
3 | B | पिछले चार वर्षों में रू0 200.00 लाख का 80% का एक कार्य या 60% का दो कार्य या 40% का तीन कार्य | डीएम/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत रू० 80.00 लाख | डिप्लोमा (सिविल-1) | 200.00 लाख | 25,000.00 +GST |
4 | C | पिछले चार वर्षों में रू0 50.00 लाख का 80% का एक कार्य या 60% का दो कार्य या 40% का तीन कार्य | डीएम/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत रू0 40.00 लाख | -- | 50.00 लाख | 20,000.00 +GST |
5 | D | -- | डीएम/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत रु० 10.00 लाख | -- | 25.00 लाख | 10,000.00 +GST |
6 | E | -- | डीएम/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत | -- | 10.00 लाख | 2500.00 +GST |
उक्त के अतिरिक्त फर्मों/ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आयकर रिटर्न, चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा तैयार की गयी बैलेंस शीट, तीन नग फोटोग्राफ, स्टाफ की सूची, पार्टनरशिप फर्म हेतु रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी का पंजीकरण, जी०एस०टी० पंजीयन प्रमाण पत्र, ब्लड रिलेशन सर्टिफिकेट, पी० एफ० रजिस्ट्रेशन (ए+ एवं ए क्लास हेतु) आदि प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति स्वप्रमाणित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।
23. पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु फर्मों/ठेकेदारों द्वारा विगत एक वर्ष में सम्पन्न कार्यों का विवरण, विगत एक वर्ष में निगम द्वारा प्रकाशित निविदाओं में डाली गयी निविदाओं के विवरण तथा स्वीकृत निविदाओं का विवरण एवं किये गये कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा एवं विगत एक वर्ष की आई. टी.आर., बैलेंस शीट, पैनकार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीयकृत बैंक/जिला मजिस्ट्रेट का हैसियत प्रमाण पत्र जो विगत 06 माह की अवधि में जारी किया गया हो, उपलब्ध कराना होगा। इसके अतिरिक्त अर्हताओं से संबंधित सभी प्रपत्र नवीनीकरण कराने वाले फर्म/ठेकेदार से पुनः प्राप्त किये जायेगें।
नोट -उपरोक्त वर्णित राजकीय विभाग / राजकीय संस्थाओं / नगर निगम /पंचायत के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का उल्लेख होना चाहिए, स्व प्रमाणित पत्रों एवं अभिलेखानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो सभी श्रेणी के फर्मों पर मान्य होगी।
24. फर्मों/ठेकेदारों का पंजीकरण एक बार में केवल एक वर्ष के लिए किया जायेगा। पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों का नवीनीकरण दो वर्ष के लिए किया जायेगा। फर्म के पुनः नवीनीकरण हेतु वैधता तिथि से 01 माह पूर्व की अवधि में आवेदन करना होगा। यदि पंजीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा पंजीकरण की अवधि में किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जायेगा, ऐसी स्थिति में पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् संबंधित फर्म/ठेकेदार नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे। फर्म/ठेकेदार द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लिये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
25. जमानत धनराशि :-
1. नवीन पंजीकरण / पूर्व पंजीकरण का नवीनीकरण कराने हेतु अन्य प्रपत्रों के साथ ही सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा निम्न तालिका/विवरण के अनुसार उल्लेखित धनराशि FDR/NSC (राष्ट्रीयकृत बैंक, शिड्यूल बैंक Hdfc/Axis Bank/ICICI Bank Only द्वारा निर्गत) के रूप में जमानत धनराशि के मद में निगम में जमा की जानी होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण / नवीनीकरण की कार्यवाही नहीं की जायेगी।
2. जमानत धनराशि के मद में जमा धनराशि पंजीकरण/पूर्व पंजीकरण का नवीनीकरण की अवधि समाप्त होने के उपरान्त फर्म/ठेकेदार के अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर वापस कर दी जायेगी परन्तु इस मद में जमा पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किये जायेगें।
S.No. | Category Class | General Security | |
---|---|---|---|
& | In Favour of UPSCIDCO LUCKNOW | ||
1. | A+ | Rs. 20.00 Lacs | |
2. | A | Rs. 10.00 Lacs | |
3. | B | Rs. 5.00 Lacs | |
4. | C | Rs. 2.00 Lacs | |
5. | D | Rs. 1.00 Lacs |
26. यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० को यह अधिकार प्राप्त होगा कि विवाद की मध्यस्थता प्रबन्ध निदेशक स्वयं करें या यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० के मुख्य अभियंता को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक का मान्य होगा।
27. फर्म के स्वामित्व/पार्टनर / डायरेक्टर के पैन कार्ड की छायाप्रति।
28. यदि कोई फर्म किन्हीं कारणों से यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म भी ब्लैकलिस्ट स्वतः ही हो जायेगी।
29. बी०ई०/ बी०टेक (सिविल) एवं समकक्ष डिग्री धारकों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के "सी" श्रेणी में किया जा सकता है।
30. "ए" प्लस एवं "ए" श्रेणी के कार्यों हेतु निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत "क" श्रेणी अनुमोदित लाईसेन्स संलग्न करना होगा।
31. एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोपराइटर अथवा साझीदार हो सकता है, हेतु 100 रू० का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
32. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता फर्म/ठेकेदारी के पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/अनुबन्ध को प्रबन्ध निदेशक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
33. ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते है, को भी कोई ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण / नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। आवेदक को इस हेतु 100 रू0 का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
34. किसी भी फर्म/ठेकेदार को ठेका दे दिये जाने के बाद भी यदि कोई तथ्य प्रमाणित होता है कि संबंधित फर्म/ठेकेदार / कम्पनी द्वारा अन्य सम्भावित निविदाकर्ताओं को धमकाया गया है अथवा उन्हें प्रक्रिया में भाग लेने एवं टेण्डर डालने से रोका गया है अथवा यह पाया जाता है कि संबंधित फर्म/ठेकेदार / व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो जिलाधिकारी अथवा पुलिस से जॉच रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा परन्तु निरस्तीकरण से पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जायेगी।
35. उक्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार लखनऊ स्थित न्यायालय का होगा।
परिशिष्ट संख्या-1 | ||||||
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प्रत्येक श्रेणी के निर्माण कार्यों पर निम्नानुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा। (रू. 10 /- के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित) | ||||||
श्रेणी | A+ | A | B | C | D | E |
-- | ग्रेजुएट इंजीनियर, सिविल-1 |
ग्रेजुएट इंजीनियर, सिविल-1 |
-- | -- | -- | -- |
-- | डिप्लोमा इंजीनियर, सिविल-2 विद्युत-1 |
डिप्लोमा इंजीनियर, सिविल-1 विद्युत-1 |
डिप्लोमा इंजीनियर, सिविल-1 |
-- | -- | -- |
परिशिष्ट संख्या-2 | ||||
---|---|---|---|---|
निर्माण कार्यों पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूची (रू. 10 / - के नॉन जुडिशियम स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित) | ||||
क्रमांक | मशीनरी का नाम | श्रेणी | ||
"ए" प्लस एवं "ए" | "बी" | "सी" | ||
1. | कंकरीट मिक्सर | 2 | 1 | 1 |
2. | बाइब्रेटरर्स | 3 | 2 | 1 |
3. | पम्प्स | 2 | 1 | 1 |
4. | डीजल जनरेटर सैट 25 कि० वाट | 1 | -- | -- |
5. | ट्रैक्टर-ट्रॉली | 2 | 1 | -- |
6. | रोड रोलर केवल सड़क के लिए | 2 | -- | -- |
7. | कार्यस्थल पर कराये जाने वाले कार्यों में प्रयुक्त होने के लिये अन्य आवश्यक मशीनरी । | आवश्यकतानुसार |
परिशिष्ट संख्या-3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
सिविल कार्यों हेतु क्षमता, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क एवं हैसियत | ||||||
श्रेणी | कार्य प्राप्त करने की क्षमता (रू. में) | पंजीकरण शुल्क (रू. में) | नवीनीकरण शुल्क (रू. में) | हैसियत प्रमाण पत्र (रू. में) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
"ए" प्लस | कोई सीमा नहीं | 70,000/- + अनुमन्य GST |
25,000/- + अनुमन्य GST |
300.00 लाख | ||
"ए" | 5.00 करोड़ तक | 45,000/- + अनुमन्य GST |
15,000/- + अनुमन्य GST |
150.00 लाख | ||
"बी" | 2.00 करोड़ तक | 25,000/- + अनुमन्य GST |
10,000/- + अनुमन्य GST |
80.00 लाख | ||
"सी" | 50.00 लाख तक | 20,000/- + अनुमन्य GST |
10,000/- + अनुमन्य GST |
80.00 लाख | ||
"डी" | 25.00 लाख तक | 10,000/- + अनुमन्य GST |
3,000/- + अनुमन्य GST |
10.00 लाख | ||
"ई" | 10.00 लाख तक | 25,00/- + अनुमन्य GST |
1,000/- + अनुमन्य GST |
2.00 लाख |
मैं ठेकेदार पंजीकरण के लिए यूसिडको की शर्तों से सहमत हूं।